मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजीने 1 मार्च 2019 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को 5,00,000 तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरंभ की गई थी। जिसमे SECC 2011 के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य एवं प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।
इस स्थिति में कई ऐसे नागरिक थे जिनका नाम SECC 2011 में शामिल नहीं था। ऐसे में इन सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जा सकता था। ऐसे सभी नागरिक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आरंभ की। इस योजना के माध्यम से उन सभी परिवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आपको 5 लाख मिलेगा और फ्री हॉस्पिटल सेवा
जन आरोग्य योजना के माध्यम से लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। वही सभी परिवार जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत आवेदन करवाए हैं। वहीं सरकारी/ प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से अपना इलाज निशुल्क करवा सकते हैं। होने वाले पूर्व खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाएगा।
उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन नागरिकों को प्रतिमा प्रदान करना है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जन आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक निशुल्क अपना इलाज सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में करवा सकेंगे। अब प्रदेश के नागरिक इस योजना के माध्यम से समय से अपना इलाज करवा सकेंगे। उन्हें अपने इलाज करवाने के लिए पैसों व्यवस्था करने को भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा पांच लाख तक का इलाज करवाया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ आवेदक को तभी प्रदान किया जाएगा।
- जब अभी तक ऐसी कोई अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ न प्राप्त करता हो।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बर्थ सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अधिकारी वेबसाइट https://ayushmanup.in/ जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के विकार पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- आपको इस आवेदन फार्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपलोड करनी होगी।
- जैसा आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज का अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प क्लिक करना होगा।
- इस पर कर अपनी अवधि की प्रक्रिया को पूरी कर सकते है