भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। इन जन औषधि केंद्र के माध्यम से नागरिकों को जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां जितनी ही प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 2024 योजना को फॉर्म एडवाइजरी फॉर्म द्वारा 23 अप्रैल 2008 को आयोजित बैठक में आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। प्रत्येक जिले में योजना के अंतर्गत एक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया था।
देश के 734 जिलों में केंद्रीय खोले जाएंगे। इस योजना का संचालन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। जिसे वर्ष 2008 में डिपार्मेंट आफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आरंभ किया गया था। कार्यालय एजेंसी द्वारा देश की नागरिकों के लिए कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी।
इसके अलावा केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र से दवाइयां खरीद की खरीद की जाएगी। एवं योजना की निगरानी की जाएगी।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्देश्य
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को कब मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दवाई अपडेट दवाइयां जितनी प्रभावित होगी। अब देश के सभी नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक दवाइयां प्राप्त कर सकेंगे।
इस योजना देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारने में कारगिल साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कहीं नागरिकों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगी। जिस देश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लाभ तथा विशेषताएं
- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है।
- जन औषधि केंद्र के माध्यम से नागरिकों को जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएगी या दवाई या ब्रांडेड दवाइयां जितनी ही प्रभावी होगी।
- इस तरह योजना का फॉर्म एडवाइजर फॉर्म द्वारा 23 अप्रैल 2008 को आयोजित बैठक में आरंभ करने का निर्णय लिया गया था।
- प्रत्येक जिले में योजना के अंतर्गत एक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया है।
- देश के 734 जिलों में के अंदर खोले जाएंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज वीडियो ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा।
- जिले जिसे वर्ष 2008 में डिपार्मेंट आफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आरंभ किया गया था।
- कल्याण में एजेंसी द्वारा देश के नागरिकों के लिए कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इसके अलावा केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों पर निजी क्षेत्र के दवाइयां की खरीद की जाएगी।
- एवं योजना की निगरानी की निगरानी की जाएगी।
- 16 मार्च2022 को सरकार द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 8789 केंद्र कॉलेज जा चुके हैं। इसके के माध्यम से प्रदान की गई दवा या ब्रांडेड दवाइयां से 50 तक से 90% कम दाम में प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 814 पॉइंट 21 करोड़ की बिक्री की गई है
- जिसके माध्यम से नागरिकों के लगभग 4800 करोड रुपए की बचत हुई है।
- प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के मार्जिन एवं प्रोत्साहन प्रत्येक दवा की एमआरपी पर ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा 20% का मार्जिन प्रदान किया जाएगा।
- विशेष प्रोत्साहन महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछले इलाकों में खोले गए। जन औषधि केंद्र के लिए विशेष पहचान प्रदान किया जाएगा।
- उद्यमियों को सामान्य पहचान की अतिरिक्त ₹200000 दिए जाएंगे जिसमें रुपया 15 डेढ़ लाख रुपया फर्नीचर एवं₹50000 कंप्यूटर इंटरनेट प्रिंटर स्कैनर आदि के लिए प्रदान किए जाएंगे
- राशि एक मुफ्त अनुदान होगी। जिसे बिल जमा करने पर ही प्रदान किया जाएगा केवल वास्तविक व्यय ताकि राशि सीमित होगी नॉर्मल इंसेंटिव अन्य उद्यमिया फार्मास्यूटिकल गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को रुपया 5 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- जिस से की गई मासिक खरीद के 15% की दर से पंचायत किया जाएगा।
- एक माह में अधिकतर 15000 रुपया ही प्रदान किए जाएंगे। जिसकी कुल सीमा 5 लाख रुपया होगी
- पोषण महिला, उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिलों में खोले गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को भी प्रदान किया जाएगा।
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अनिवार्य संरचना
- 120 फुट का खुद का या किराए का स्थान उचित पत्ता समझौते यह स्थान आवंटन पत्र द्वारा समर्पित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चलाने के लिए जगह की व्यवस्था अभी तक को खुद करनी होगी।
- फार्मेसी फार्मासिस्ट हासिल करने का प्रमाण पत्र यदि अभी तक महिला उद्यमी, दिव्यंका, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाला आकांक्षी जिले के किसी उद्यमी किसी के अंतर्गत है। तो जिस नीति आयोग द्वारा अनुसूचित किया गया है।
- तो ऐसे आवेदक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- वह सभी जिले जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक है स्थिति में दो औषधि केंद्रके बीच एक किलोमीटर की दूरी होनी अनिवार्य है
- वह जिले जहां पर जनसंख्या 10 लाख से कम है। स्थिति में दो औषधि केंद्र के बीच में डेट किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है।
- प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंतर्गत एप्लीकेशन फीस इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ ₹5000 की रिफंडेबल आवेदन शुल्क जमा की जाएगी।
- महिला उद्यमी या दिव्यांग एससी-एसटी और नीति आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वाकांक्षी जिलों के किसी भी उद्यमी से आवेदन शुल्क की प्राप्ति नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- केंद्र संचालक को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने से पहले एक एग्रीमेंट साइन करना होगा।
- प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को सरकारी दिशा निर्देशों के साथ संचालित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से दवाइयां लाइसेंस प्राप्त करना और दवाई की दुकान चलाने के लिए अन्य अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- सभी वेतन की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के जिम्मेदारी भी आवेदक की होगी।
- अभी तक परिसर का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करेगा। जिसके लिए वह आवंटित किया गया है।
- सभी बिलिंगम्बी द्वारा उपलब्ध कराए गए। सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ही जाएगी।
- सॉफ्टवेयर का उपयोग किए बिना किसी भी दवा को नहीं भेजा जा सकता है।
- ऑपरेटर द्वारा उत्पादकों के अलावा कोई भी और दवा बेचने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। बल्कि परीक्षण के लिए अग्रिम भुगतान के विरुद्ध आपूर्ति की जाएगी।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए
- व्यक्तिगत आवेदक के पास डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री होनी आवश्यक है।
- यदि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को कोई एनजीओ या फिर संगठन खोलना चाहता है तो बी फार्मा या डी फार्मा डिग्री धार को नियुक्त करना अनिवार्य है।
- एवं आवेदक जमा करते समय या अंतिम अनुमोदन के समय उसकी प्रमुख प्रमाण प्रस्तुत करना।
- आने वाली है सरकारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के नियम गैर सरकारी संगठन तथा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- दिव्यांग सर्टिफिकेट
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- फार्मास्यूटिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- आईटीआई 2 साल का वर्ष का
- 6 माह की बैंक स्टेटमेंट
- जीएसटी डिक्लेरेशन
- डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको अप्लाई फॉर पीएम बी जे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खोलकर आ जाएगा।
- इस पेज में आपको रजिस्टर नाव के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है।