सरकार द्वारा 40% यानी की 5 लाख रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी

प्रिंस सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है jharkhand mukhyamantri rojgar srijan yojana 2024

ताकि देश के शिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके इसी दिशा में झारखंड सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 24 को शुरू किया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता राशि मौर्य कराई गई है।

बालिकाओं को ₹2100 से ₹2500 की आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने वाली है

जिसके कि राज्य के बेरोजगार युवा आसानी से अपना छोटा-मोटा करवा शुरू कर सकते हैं। झारखंड राज्य के ऐसे नागरिक जो सरोजगार शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो वह इस रोजगार के लिए लोन राशि प्राप्त कर सकते है। jharkhand mukhyamantri rojgar srijan yojana 2024

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 क्या है jharkhand mukhyamantri rojgar srijan yojana 2024

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 50000 से 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। जिस पर सरकार द्वारा 40% यानी की ₹500000 की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के खास बात यह है कि इस योजना के तहत लोन लेते समय भारतीयों को किसी तरह की कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल सालाना 6% ब्याज दर से लोन प्राप्त कर सकते है। राजेश के 18 से 45 वर्ष की आयु के नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते है। और दूसरों को भी आगे बढ़कर रोजगार दे सकते हैं झारखंड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी बेरोजगार नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिससे वह आदमी निर्भर होकर खुद का स्थापित कर सके और राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करके मदद कर सकें।

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के उद्देश्य jharkhand mukhyamantri rojgar srijan yojana 2024

झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के को शुरू करने के लिए मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे नागरिकों को रोजगार के लिए लोन प्रदान करना है। जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए। सरकार द्वारा 25 लख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें आत्मनिर्भर होकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इस योजना के तहत न केवल सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। बल्कि लोन के साथ-साथ 40% या 5 लाख की सब्सिडी भी दी जाएगी। जिससे लाभार्थियों को खुद का रोजगार शुरू करने में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और वह आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी कौन है?

  • अनुसूचित जाति के लोग
  • अनुसूचित जनजाति के नागरिक
  • सखी मंडल की दीदीया
  • पिछड़ा वर्ग के लोग
  • अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक
  • दिव्यांग नागरिक आदि

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ विशेषताएं

  • इस योजना को खास तौर पर युवाओं के लिए शुरू किया गया है। ताकि राज्य के नागरिक बेरोजगारिक से मुक्ति पा सके और आसानी से रोजगार मिल सके।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सज्जन योजना के माध्यम से 25 लख रुपए तक का लोन मिल सकेगा।
  • इस लोन पर 40 परसों की सब्सिडी यानी की ₹50000 तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  • लोन पर नागरिकों सालाना 6% ब्याज दर प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उठाकर आसानी से राज्य के युवा स्वरोजगार स्थापित कर।
  • इस योजना जरूरतमंद लोगों को लोन उपलब्ध करा कर खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सक्षम बनाएगी।
  • झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत नागरिकों को वाहन लेने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
  • इस योजना रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की सहायता करेगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता

  • केवल झारखंड राज्य के मूल निवासी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लख रुपए से कम होनी चाहिए।
  • राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • दिव्यांगजान के अलावा सखी मंडल की महिलाएं भी इस योजना के पात्र होगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बिजनेस रिपोर्ट
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित कार्यालय में जाना होगा।
  • आवेदक को अपने साथ सभी जरूर दस्तावेजों को भी कार्यालय में ले जाना होगा।
  • इसके बाद आपको संबंधित करने से झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सज्जन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  • वेदर फार्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दश करनी होगी।
  • इसके बाद आपको मांगे गैस सभी दस्तावेजों का आवेदन फार्म में साथ संगठन करना होगा।
  • अब आपके यहां आवेदन फार्म दस्तावेज सहित इस कार्यालय में जमा कर देना होगा जहां से अपने प्राप्त किया था।
  • इस प्रकार आप झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन के सत्यापित होने पर आपको योजना का लाभ प्राप्त किया जाएगा।

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