EWS Certificate Apply Online: EWS सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ देता है. यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है, जो SC, ST या OBC जैसी अन्य आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते है. EWS सर्टिफिकेट पाने के लिए, आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
2024 में, EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पहले से बहुत आसान हो गया है. ज्यादातर राज्यों ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिए हैं, जहां से आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते है. इस लेख में, हम आपको EWS सर्टिफिकेट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया भी बताएंगे.
EWS सर्टिफिकेट क्या है?
EWS दस्तावेज़ का पूरा नाम आर्थिक कमज़ोरी क्षेत्र प्रमाणपत्र (Economically Weaker Section Certificate) है. यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो दर्शाता है, कि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है. इस प्रमाणपत्र के माध्यम से सरकार उन लोगों की पहचान करती है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन किसी अनुसूचित वर्ग से नहीं आते है.
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर का लाभ प्रदान करना है. इस प्रमाणपत्र के धारक को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है.
EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी) से संबंधित नहीं होना चाहिए.
- परिवार के पास पांच एकर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए.
- शहरी क्षेत्रों में फ्लैट 1,000 वर्ग फुट से अधिक नहीं होना चाहिए.
- अधिसूचित शहरी क्षेत्र में फ्लैट 100 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए.
- गैर अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में फ्लैट 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए.
EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाए.
- फिर नया उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें और अपना खाता बनाए.
- उसके बाद लॉग इन करें और आवेदन करे विकल्प चुने.
- ईडब्ल्यूएस दस्तावेज़ आवेदन फॉर्म पूरा करे.
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ डाउनलोड करे.
- फिर आवेदन का शीघ्र भुगतान करे.
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद की पावती डाउनलोड करे.
EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- EWS सर्टिफिकेट के लिए तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग में जाए.
- ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करे.
- फिर फॉर्म को सही तरीके से ध्यानपूर्वक भरे.
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो संलग्न करे.
- भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करे.
- आवेदन शूल्क का शीघ्र भुगतान करे.
- रसीद की पावती प्राप्त करे.
EWS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी होने के बाद डाउनलोड करने के लिए:
- ई-डिस्ट्रिक्ट राज्य पोर्टल पर जाए.
- सर्टिफिकेट डाउनलोड ऑप्शन को सिलेक्ट करे.
- अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करे.
- “डाउनलोड” बटन पर क्लिक करे.
- दस्तावेज़ की पीडीएफ फाइल को सेव करे और प्रिंट करे.