बिहार बकरी पालन योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत बकरी पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को बकरीद फार्म खोलने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना का संचालन बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। बिहार पगड़ी पालन योजना का लाभ राज्य के बेरोजगार नागरिकों के साथ-साथ किस में प्राप्त कर सकते है।
बकरी फार्म खोलने के लिए बिहार सरकार द्वारा ( 10 बकरी 1बकरा )(20 बकरी 1 बकरा ) (40 बकरी 1 बकरा )के आधार पर 2.45 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इनमें से सामान्य जाति के लोगों को सरकार द्वारा 50% अनुदान मौर्य किया जाता है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोगों को 60% का अनुदान प्रदान किया जाता है।
बिहार बकरी पालन योजना के संचालन के लिए बिहार सरकार द्वारा 2 करोड़ 66 लख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकार वेबसाइट पर जाना होगा ऑनलाइन आवेदन कर बकरी फार्म खोलने के लिए अनुदान राशि प्राप्त कर सकते है।
बिहार बकरी पालन योजना के उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा बिहार बकरी पालन योजना के शुरू करने का मुख्य देश बकरी पालन योजना को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर विकसित करना है ताकि राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के बेरोजगार युवा खुद का व्यवसाय आरंभ कर सकेंगे और इससे राज्य में बेरोजगारी दर में कमी हो सकेगी साथ ही इस योजना का लाभ किसान नागरिक भी प्राप्त कर सकते हैं जिससे आए उनकी आय में दुगनी वृद्धि होगी और सशक्ति भी बनेंगे।
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बिहार बकरी पालन योजना के प्रक्रिया
- बिहार बकरी पालन योजना के तहत आवेदन करने के बाद जिला स्तर पर आवेदन की जांच की जाएगी।
- सहायक कुकुट पदाधिकारी/ प्रभारी सहायक कुकुट पदाधिकारी/ जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा आवेदकों के दस्तावेज और आवेदक फार्म की प्रारंभिक जांच की जाएगी।
- अभी तक फॉर्म की सत्यापित होने पर लाभार्थी का इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए चयन किया जाएगा।
- चयन होने के बाद का भारती के बैंक खाते में स्वीकृत हेतु संबंधी जिला पशुधन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित बैंकों को स्वीकृत प्रदान की जाएगी।
- जिला पशु पालन पदाधिकारी के द्वारा बैंक को स्वीकृति प्रदान करने पर लाभार्थी को धनराशि प्रदान की जाएगी।
- यह धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
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बिहार बकरी पालन योजना के विशेषताएं
- राज्य सरकार द्वारा बकरी पालन व्यवसाय करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को दो किस्तों में लोन राशि प्रदान की जाएगी।
- बिहार बकरी पालन योजना के माध्यम से बेरोजगार को रोजगार का साधन उपलब्ध करवाया जाएगा।
- बकरी पालन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
- राज्य के उन्नत नस्ल के बकरे और बकरियों को उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर लोग आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे किसने की आए में इस योजना के माध्यम से वृद्धि होगी।
बिहार बकरी पालन योजना के लाभ
- बिहार बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार बकरी पालन योजना के तहत लोन प्राप्त किया जा सकता है
- बिहार बकरी पालन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 60% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- बिहार बकरी पालन योजना के अंतर्गत 50% तक की सब्सिडी का लाभ सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को प्रदान किया जाएगा।
- किस जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस योजना के अंतर्गत 60% तक की सब्सिडी मौर्य की जाएगी।
- इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार नागरिक आवेदन कर बकरी पालन हेतु लोन पर अनुदान प्राप्त कर सकते है।
- उम्मीदवार को बिहार बकरी पालन योजना के अंतर्गत 2.45 लख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
- बिहार सरकार द्वारा बकरी पालन योजना के अंतर्गत बकरी फार्म चलाने के लिए 5 साल तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- बिहार राज्य के बकरी पालन योजना शुरू होने से बेरोजगार युवा अपना खुद का व्यवसाय बकरी पालन शुरू कर सकते है।
- खेती करने वाले किसान भी इस योजना के माध्यम से बकरी पालन व्यवसाय शुरू कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं और सशक्त आत्मनिर्भर बन सकते है।
बिहार बकरी पालन योजना के पात्रता
- बिहार भक्ति पालन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- बकरी पालन का व्यवसाय करने वाली नागरिक भी इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- खेती बड़ी करने वाली किस भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- पार्लर व्यवसाय शुरू करने के लिए (20 बकरी और 1 बकरा) होना आवश्यक है।
- आवेदन के पास एक निजी भूमि होनी चाहिए जिसमें बकरी पालन किया जा सके।
- बकरियों को रखने के लिए आवेदक के पास निश्चित स्थान बकरी के खाने के व्यवस्था पीने की व्यवस्था होनी चाहिए।
बिहार बकरी पालन योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार बकरी पालन योजना के आवेदन
- सबसे पहले आपको बिहार सरकार की अधिकारी वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको नीचे की ओर डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा।
- अब आपको इसमें एग्रीकल्चर एलाइड क्षेत्र में एनिमल्स फिशेस रिसोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर लिस्ट न्यू के क्षेत्र में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत निजी क्षेत्र में गोट फार्म की स्थापना पर अनुदान
- की योजना हेतु के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को उड़ान पूरक दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप बिहार बकरी पालन योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है