VRS New Rule: केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. जो कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से वीआरएस ले सकते है. ऐसा करने के लिए, उन्हें तीन महीने पहले आवेदन करना आवश्यक है.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. वर्तमान में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी 20 साल के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलेंट्री रिटायरमेंट) का विकल्प चुन सकते है. उन्हें बताया जाता है कि उन्हें नियमित पेंशन के समान ही एनपीएस का लाभ मिलेगा. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) पर नया नियम जारी किया है.
नियम क्या है?
नए कानून के मुताबिक, 20 साल की रेगूलर सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी तीन महीने की पूर्व लिखित सूचना देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले सकते है. यदि चयनकर्ता इस अवधि के भीतर उसके आवेदन को अस्वीकार नहीं करते हैं, तो कर्मचारी नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है.
नियम और फायदे
- सेवानिवृत्ति मानदंड: वीआरएस के लिए, व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी.
- अधिसूचना अवधि: केंद्रीय एजेंटों को अपना वीआरएस अनुरोध कम से कम तीन महीने पहले चयनकर्ताओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा.
- लाभ: वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को नियमित पेंशन के समान लाभ मिलेगा.
- यदि नामांकित व्यक्ति आवेदन के 3 महीने के भीतर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं, तो पेंशन स्वीकृत मानी जाएगी.
क्या व्यवस्था है
जानकारी के मुताबिक, अगर कर्मचारी तीन महीने से कम के नोटिस पीरियड पर रिटायर होना चाहता है तो उसे लिखित में अनुरोध करना होगा. प्राधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे और यदि प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं हुआ तो इसे मंजूरी दी जा सकती है.
यदि नोटिस दिया गया तो उसे वापस नहीं किया जाएगा
यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति की सूचना देता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता. जब तक अन्यथा अधिकृत न हो. उसे नोटिस वापस लेने से कम से कम 15 दिन पहले अनुरोध करना होगा. नया कानून मध्य कर्मचारियों को लचीलापन और एनएसपी योजना के संबंध में भविष्य की योजना बनाने का अवसर देता है, ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति के बारे में स्वयं निर्णय ले सकें.