देश के विकलांग नागरिकों को पतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान दिया जाता है।केंद्र सरकार द्वारा ₹200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है।एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने के न्यूनतम धर्म 400 प्रतिमा है
अधिकतम राज्य द्वारा ₹500 प्रतिमा की पेंशन लाभ भारतीयों को प्रदान की जाती है। यह राशि हर एक राज्य में अलग-अलग पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय की जाती है। सूचना के माध्यम से देश की विकलांग नागरिक सशक्ति और आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य viklang pension yojana 2024 list
विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। जिससे कि वह सशक्त निर्भर बन सके अब देश के विकलांग नागरिकों को अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि राज सरकार द्वारा उनको पेंशन प्रदान की जाएगी या पेंशन भारतीयों के खाते में प्रतिमा यात्रा श्रमिक या अद्वार्षिक आधार पर वृत्तीय की जाएगी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए भारतीयों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है वह घर बैठे अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में प्रदर्शित आएगी।
विकलांग पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- केंद्र सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमा पेंशन प्रदान की जाती है
- इस योजना के अंतर्गत एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान दिया जाता है।
- प्रिंस सरकार द्वारा ₹200 पति मा व्यक्ति का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने के न्यूनतम दर ₹400 प्रति माह है।
- अधिकतम राज्य सरकार द्वारा ₹500 प्रति माह की पेंशन ना भारतीयों को प्रदान की जाती है।
- यह राशि हर एक राज्य में अलग-अलग है।
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वृत्तीय की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक सत्य आत्मनिर्भर भी बनेंगे
विकलांग पेंशन योजना की पात्रता viklang pension yojana 2024 list
- आवेदकअपने राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की अधिकतम आयु 59 वर्ष होनी चाहिए।
- अवतार में न्यूनतम 40% डीसेबिलिटी होनी चाहिए।
- यदि आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र है।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- बीपीएल कार्ड
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको विकलांग पेंशन योजना की अधिकारी वेबसाइट https://uphwd.gov.in/ पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको विकलांग पेंशन के विकल्प क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करके विकल्प क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा इस पेज में आपको कुछ दस्तावेज लिखते हैं जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, दिव्यांगता का विवरण करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपडेट करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा कर आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।