उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना 2024 : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर माह ₹1000 की धनराशि सीधे बैंक खाते प्रदान की जाएगी। इसमें सभी बुजुर्ग लोग आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए आयु 60 वर्ष से ऊपर की रखी गई है। यदि आप भी युपी वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी को उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्रता, आयु सीमा, दस्तावेज सहित सब जानकारी होना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए आवेदन करना सभी के लिए आसान है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी को घर बैठे इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत ₹1000 की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का उदेश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रतिमाह ₹1000 की धनराशि प्रदान की जाती है। ताकि वे पेंशन प्राप्तकर किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप सभी को उत्तर प्रदेश से सरकार की उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। है।
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए लाभ
- उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट धनराशि ट्रांसफर कर दी जाती।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60 साल से 79 वर्ष के बीच के बुजुर्गों को ₹1000 की धनराशि दिया जाता है।
- जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ₹200 और राज्य सरकार द्वारा ₹800 दिया जाता है।
- इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को पेंशन राशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा 50% पेंशन राशि दी जाती है।
- बुजुर्गों को प्रतिमाह ₹1000 की धनराशि प्रदान की जाती है। ताकि वे पेंशन प्राप्तकर किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश विद्या पेंशन योजना के लिए पात्रता
- उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेद्क उत्तर प्रदेश राज्यका स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु होना जरुरी है।
- उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए सालाना आय 5,64,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो 4,78,00 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विद्या पेंशन योजना के आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना है।
- अब वेबसाइट के होम पेज पर वृद्धा पेंशन के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है।
- अब आपको आवेदन करें कि ऑप्शन को सेलेक्ट करने का है।
- इसके बाद आपके सामने आवेद्न फोर्म खुलकर जिसमे माँगी गयी सभी जानकारी दर्ज करना है।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेज आपको स्कैन करके अपलोड करने का है।
- यह सब प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देने का है।
- इस तरह आप ऑनलाइन फॉर्म माध्यमसे आवेदन कर सकते हैं।