यूनिफाइड पेंशन स्कीम : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है. मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है. नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) है.
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी
इसलिए, यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले 25 वर्षों तक काम करता है, तो सेवा के अंतिम 12 महीनों के लिए मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा. अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी. इस योजना से करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
वहीं, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मृत्यु के समय तक अर्जित पेंशन का 60% मिलेगा।
NPS और UPS में से एक स्कीम चुन सकेंगे कर्मचारी
इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुन सकते है. UPS स्कीम के तहत राज्य सरकार कर्मचारियों को पेंशन दे तो करीब 90 लाख लोगों का इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार से जो कर्मचारी NPS लाभ ले रहे है, वो पेंशन स्कीम बदल सकते है. उन्हें पेंशन स्कीम बदलने का विकल्प दिया जाता है.
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योजना लागू होने पर सरकारी खर्च 6,250 करोड़ इतना बढ़ेगा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंपनी की एक बैठक में कहा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद एरियर्स पर 800 करोड़ रुपये की रकम खर्च होगी. इस योजना के लागू होने के बाद पहले साल में सरकारी खर्च 6,250 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा.
इसके अलावा अश्वनी वैष्णव ने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) और वर्ल्ड बैंक के साथ करीब 100 से ज्यादा बैठके ली गई. उसके बाद इस योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है. इसीके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी का आयोजन किया था. इस कमेटी के अध्यक्ष फाइनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन को किया गया था.