TRAI New Rules: मोबाइल नंबर पोर्ट करने से पहले जान ले यह नए 5 नियम, नहीं तो नहीं होगा नंबर पोर्ट

TRAI New Rules: TRAI ने हाल ही में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए कुछ नए नियम जारी कीए है. अगर आप भी अपना टेलीकॉम ऑपरेटर बदलना चाहते है, तो निचे दी हुई इन पांच बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

हाल ही में ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) को लेकर नए नियम जारी कीए हैं, जिससे टेलीकॉम यूजर्स अपने ऑपरेटर बदलने से पहले सही निर्णय ले सकें. ट्राई के अनुसार, अगर आप किसी निजी टेलीकॉम कंपनी से BSNL या किसी अन्य ऑपरेटर में स्विच करना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है.

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कुछ दिनों में निजी टेलीकॉम कंपनियों के प्लान्स महंगे हो जाने के कारण, बड़ी संख्या में यूजर्स ने BSNL जैसी सरकारी कंपनी में अपना नंबर पोर्ट कराना शुरू कर दिया है. ऐसे में, ट्राई ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट के जरिए यूजर्स को MNP प्रक्रिया और आवश्यक गाइडलाइंस की जानकारी दी है. ट्राई की नई गाइडलाइंस का पालन करके आप बिना किसी रुकावट के अपना टेलीकॉम ऑपरेटर बदल सकते है.

यदि आप भी अपना ऑपरेटर बदलने की योजना बना रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप ट्राई द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें, ताकि आपके नंबर की पोर्टिंग प्रक्रिया में कोई समस्या न हो.

इन 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इन कारणों से आपका नंबर पोर्ट नहीं हो पाएगा

  1. 90 दिन की सीमा: अगर आपने मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवा 90 दिनों से कम समय तक उपयोग की है, तो आप MNP के लिए पात्र नहीं है.
  2. ओनरशिप ट्रांसफर: यदि आपके मोबाइल नंबर की ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, तो उस दौरान नंबर पोर्ट नहीं कराया जा सकता.
  3. अनुपलब्ध बिल: पोस्टपेड यूजर्स को पहले मौजूदा ऑपरेटर का का बिल चुकाना होगा. बिना बिल भुगतान के नंबर पोर्ट नहीं किया जा सकेगा.
  4. अदालती प्रतिबंध: अगर आपका मोबाइल नंबर किसी कानूनी विवाद या अदालत द्वारा प्रतिबंधित है, तो उसका पोर्ट नहीं कराया जा सकता.
  5. न्यायालय में लंबित मामला: जिस मोबाइल नंबर के लिए पोर्टिंग का अनुरोध किया जा रहा है, यदि वह किसी न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस नंबर को भी पोर्ट नहीं कराया जा सकता है.

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