श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का अलाउंस की किया है।
इनका नाम मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से दुर्घटना में मिट्टी होने की स्थिति में उत्तराधिकारी को फाइनेंशियल एसिस्टेंस प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की गई है। shramik samajik suraksha yojana
श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से यदि श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु हो जाती है। तो इसी स्थिति में बोर्ड द्वारा श्रमिक के नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को ₹5,00,000 की प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के उद्देश्य shramik samajik suraksha yojana
श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटना में कार्य कर रहे श्रमिकों की मृत्यु होने पर श्रमिकों के परिवार को फाइनेंशियल एसिस्टेंस प्रदान किया जाएगा। या आर्थिक सहायता धनराशि ₹5,00,000 की होगी। श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिक की श्रमिक उत्तराधिकारी को प्रदान किए जाएंगे। जिससे कि श्रमिक का परिवार आत्मनिर्भर बन सके। यह योजना श्रमिकों के परिवार की सुरक्षा के लिए। उनके भविष्य को सुधारने के कार्यगर साबित होगी। अब श्रमिक के पारिवारिक को किसी पर भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा उनको मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आर्थिक धनराशि सहायता प्रदान की जाएगी।
श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के पात्रता shramik samajik suraksha yojana
- श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के में आवेदन करने वाला श्रमिक हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कामगार का नियमित रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
- श्रमिक के परिवार को किसी पर भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- मृत्यु होने पर समय के परिवारों को फाइनेंशियल एसिस्टेंस प्रधान किया जाएगा।
श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के दस्तावेज shramik samajik suraksha yojana
- आधार कार्ड
- दुर्घटना का संबंध प्रमाण पत्र
- दुर्घटना के FRI प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र
- सभी संबंधित अधिकारी की जांच प्रमाण पत्र
- नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
- अनुशासन रिपोर्ट प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासवर्ड साइज फोटो
- बैंक अकाउंट पासबुक
श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरल पोर्टल https://labour.gov.in/hi/social-securities पर जाना होगा।
- अब आपके सामने एक होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन हेयर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- एक नया पेज खुलकर आ जाएगा इसमें आपको कुछ जानकारी पूछी जाए तो दर्ज करना होगा।
- इस पेज में आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी जो आपको दर्ज करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करना होगा आपके सामने का नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस पेज में पासवर्ड लॉगिन आईडी कैप्चा कोड दर्ज करना होगा इसके बाद क्लिक कर दें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- उसमें आपको मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के विकल्प लिंक करना होगा।
- आपसे कुछ जानकारी पूछी जाए जो आपको सही-सही पढ़कर दर्ज करना होगा आपको क्लिक कर दें।
- पसंद एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको दस्तावेज को अटैच करना होगा।
- अब लास्ट में सभी फॉर्म के साथ दस्तावेज को अटैच करके अपलोड कर दें।
- अब आपको एक प्रसिद्धि प्राप्त हो गई जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा कर सुरक्षित रख ले।
- इस प्रकार आप श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवदेनिक प्रक्रिया पूरी कर सकते है।