Saving Account: अगर आपके पास बचत खाता है तो यह जानना बेहद जरूरी है कि टैक्स विभाग ने नए नियम जारी किए है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर आप एक वित्त वर्ष के दौरान अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश करते है, तो आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को सौंपनी होगी. यदि आप अपनी आय का स्रोत नहीं बताते हैं तो विभाग आपकी जमा राशि पर 60% टैक्स वसूल करेगा.
नई गाइडलाइन्स
आयकर विभाग के अनुसार, यदि आप एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने बैंक बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो आपको स्रोत का खुलासा करना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विभाग आपके खाते से 60 फीसदी टैक्स काट सकता है.
सेविंग अकाउंट में नगद राशि जमा करने की सीमा
आरबीआई के मुताबिक, आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये तक जमा कर सकते है. अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा रख रहे है, तो आपको अपना पैन नंबर भी देना होगा. नए नियमों के मुताबिक, अब 50,000 रुपये की जगह 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा करने पर आपको पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी.
कैसे बचें टैक्स के बोझ से?
इससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप आयकर कार्यालय को सटीक रूप से रिपोर्ट करें कि आपको अपना पैसा कहां से मिलता है. यदि आप 10 लाख रुपये से अधिक नकद रख रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास सही विवरण है. टैक्स रिटर्न दाखिल करना और अपने स्रोत दिखाना बहुत महत्वपूर्ण होगा, अन्यथा आप पर 60% टैक्स लगाया जा सकता है.
इस नियम के लागू होने से बैंक खाताधारकों को सावधान हो जाना चाहिए. इसलिए, यदि आपके बैंक खाते में 10 लाख रुपये से अधिक जमा है, तो आपको आयकर विभाग की शर्तों का पालन करना आवश्यक है, ताकि आप पर कोई अतिरिक्त कर न लगाया जाए.