सिबिल स्कोर नए नियम : आरबीआई ने सिबिल स्कोर को लेकर बनाएँ नए नियम 1 तारीख से लागू

सिबिल स्कोर नए नियम : हमारे देश कि भारतीय रिजर्व बैंक इन्डिया (आरबीआई) ने हाल ही में क्रेडिट स्कोर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इन नियमों को लेकर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जानकारी के लिए बता दे कि, लोग सीआईबीआइएल स्कोर को लेकर कई शिकायत दर्ज करते हैं।
इन शिकायतों को दूर करने और क्रेडिट स्कोर सिस्टम को सरल बनाने के लिए आरबीआई ने यह नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने सिबिल स्कोर को लेकर 6 नए नियम जारी किए हैं। यह नियम लागू होने से लोन लेने की प्रक्रिया और भी सरल हो जाने वाली है और आपका क्रेडिट स्कोर भी सुरक्षित रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होता है तो आपको आसानी से लोन मिल सकेगा।

ग्राहकों को सिबिल स्कोर का 15 दिन में अपडेट होगा

सिबिल स्कोर भारतीय रिजर्व बैंक इन्डिया (आरबीआई) ने नए नियम जारी की है। जिसमें क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने की प्रक्रिया को तेज बना दिया है। इन नियमों को 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। यानी कि अब ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होगा। इससे नागरिक नियमित रूप से अपने क्रेडिट स्कोर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

ग्राहकों को सिबिल स्कोर की सूचना भेजनी होगी

भारतीय रिजर्व बैंक इन्डिया (आरबीआई) के नए फैसले और नए नियम के मुताबिक कोई बैंक या वित्तीय संस्थान अपना क्रेडिट स्कोर चेक करती है। तो आपको इसकी सूचना ईमेल अथवा एसएमएस पर भेज दी जाएगी। वास्तव में बात यह है कि, क्रेडिट स्कोर को लेकर कई लोगों ने कंप्लेंन भी दर्ज की है। जिसके तहत आरबीआई ने एक नियम जारी किया है कि इस नियम के तहत अब आपको सभी जानकारी प्राप्त होती रहेगी कि आपका सिबिल स्कोर कौन सा बैंक चेक कर रहा है।

ग्राहक की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का कारण

भारतीय रिजर्व बैंक इन्डिया (आरबीआई) के नए फैसले के अनुसार यदि कोई बैंक या एनबीएफसी वित्तीय संस्थान अगर ग्राहकों द्वारा किए गए आवेदन को रिजेक्ट करती है तो उन्हें उनके कारण भी बताना पड़ेगा। इससे ग्राहक जान सकेंगे कि उनका आवेदन किस वजह से रिजेक्ट हुआ है? इससे वह अपने क्रेडिट स्कोर को सही कर सकेंगे।

ग्राहक को देना होगा फ्री फुल सिबिल स्कोर रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक इन्डिया (आरबीआई) के नए नियम के अनुसार आपसे क्रेडिट कंपनियों को अपने ग्राहकों को साल में एक बार मुक्त में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करनी है। ग्राहक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी डिटेल जान सकेंगे। इसके अलावा क्रेडिट कंपनी अपनी वेबसाइट पर आपको एक लिंक प्रदान करेगी। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को चेक कर पाएंगे।

डिफॉल्टर रिपोर्ट करने से पहले ग्राहकों को सूचना देना होगा

भारतीय रिजर्व बैंक इन्डिया (आरबीआई) के नए नियम के मुताबिक यदि किसी ग्राहक का लोन डिफॉल्ट होने के लिए बहुत ही कम समय बाकी हो अथवा होने वाला है। तो उसकी रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचना देना अति आवश्यक है। लोन संस्था ग्राहकों को ईमेल अथवा एसएमएस के जरिए सूचना देना जरूरी है।

30 दिन में शिकायत का निकलेगा समाधान

किसी ग्राहक ने शिकायत दर्ज की है और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इसका समाधान 30 दिन के अंदर नहीं करते तो उन्हें रोजाना ₹100 का चार्ज भरना पड़ेगा। वह इसमें जितने भी दिन लगते हैं। इसका चार्ज भरना रहेगा। इसमें लोन बांटने वाली यह संस्था को 21 दिन का समय मिलता है।
वहीं 9 दिन का समय क्रेडिट ब्यूरो को दिया गया है अगर 21 दिन से पहले बैंक सूचना क्रेडिट ब्यूरो को नहीं देगा। तो बैंक को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन यदि 9 दिन के पहले क्रेडिट ब्यूरो शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो उसे भी चार्ज भरना पड़ेगा।

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