छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता 10000 रुपये की होगी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहले किस्त गर्भधारण के प्रथम तिमाही में प्रदान की जाएगी जो की 3000 रुपये की होगी। तृतीय किस्त गर्भधारण के द्वितीय तिमाही में प्रदान की जाएगी जो की 3000 रुपये की होगी। तीसरी कि बच्चों के जन्म के पश्चात प्रदान की जाएगी जो की 4000 रुपये की होगी।
केवल वही भवन एवं अन्य निर्माण कर्म कारों को भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जो अधिनियम की धारा 12 की अंतर्गत महिला अथवा पुरुष अधिकारी पंजीकृत हैं। अधिकारी परिचय पत्र धारी है इस योजना का लाभ प्रथम दो बच्चों को ही प्रदान किए जाएंगे। यदि प्रसूति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को किया जाएगा केवल पंजीकृत श्रमिक की इस योजना का लाभ प्राप्त कर पत्र होगा।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता मौर्य करना है। इस आर्थिक सहायता 10000 की होगी। जो की तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना का के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिक एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ अग्नि प्रसूति सहायता योजना भाग गर्भवती महिला के लिए बेहतर पोशाक भी सुनिश्चित करेगी। इस योजना का लाभ केवल प्रथम दो बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा। केवल पंजीकृत महिला श्रमिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना को शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता 10000 रुपये की होगी।
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि तीन पुस्तकों में प्रदान की जाएगी।
- पहले कि गर्भधारण के प्रथम तिमाही में प्रदान की जाएगी जो की 3000 रुपये की होगी।
- तृतीय किस्त गर्भधारण के द्वितीय तिमाही में प्रदान की जाएगी जो की 3000 रुपये की होगी।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की पात्रता
- आवेदन छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- महिला श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में एक वर्ष पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है।
- सार्वजनिक सासाकियन संस्थानों में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिकों की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- मंडल की अवैध सदस्य ना रखने वाले निर्माण कम करो को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- केवल प्रथम दो बच्चों तक ही इस योजना कल प्रदान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://cglabour.nic.in/ पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य सनिर्माण विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको योजना के अंतर्गत दिए गए आवेदन करें विकल्प क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब स्पेस पर आपको जिला हितग्राही का नाम पंजीकरण क्रमांक आदि दश करना होगा।
- अब आपको विवरण देखें की विकल्प पर विकल्प क्लिक करना होगा।