मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 15000 लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता जाने

बिहार सरकार द्वारा दसवीं कक्षा में परीक्षा में पहला अंक प्राप्त करने वाला बालक और बालिकाओं प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत जिन बालक और बालिका ने दसवीं की बोर्ड परीक्षा की पहली डिजाइन फर्स्ट नंबर पास की है। उन सभी बालक बालिका को राज्य सरकार की तरफ से ₹10000 की धनराशि की प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। जिसने दसवीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन वाले सभी जाति के बालक बालिकाओं को इसी मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सेकंड डिवीजन से पास होने वाले केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बालक बालिका को सरकार द्वारा ₹8000 धनराशि प्रदान की जाएगी।

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इस योजना के अंतर्गत सभी छात्र को दसवीं पास होना और छात्र को अविवाहित होना अनिवार्य है। तभी आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य

मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रों को आवेदन करने के लिए स्कूलों का चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और बालक और बालिका ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दसवीं की बोर्ड की परीक्षा में जो बालक और बालिका फर्स्ट सीजन से पास हुए हैं। उन सभी बालक बालिका को ₹10000 की प्रशांत धनराशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन के लाभ

  • मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ बिहार राज्य के बालक बालिका को प्रदान किए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सभी बालक बालिका को दसवीं पास होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री छात्र-बालक बालिका जो दसवीं कक्षा में फर्स्ट सीजन नंबर से पास हुए उनका ₹10000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री बालक बालिका जो दसवीं कक्षा में सेकंड डिवीजन नंबर से पास हुए हैं उन्हें ₹8000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री राज्य के बालक बालिका को अविवाहित होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के पात्रता

  • मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में बिहार राज्य के मूलनिवासी होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले बेरोजगार होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से कम होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाली की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य हैं।
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मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  •  राशन कार्ड
  •  ईमेल आईडी
  •  आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  •  निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • दसवीं प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  •  सिग्नेचर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक अकाउंट पासबुक

मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के ऑनलाइन आवेदन

  • मुख्यमंत्री बाल बालिका प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक  वेबसाइट http://edudbt.bih.nic.in/ पर जाना होगा
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • उसके बाद आपको सच के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसी आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जानकारी आ जाएगी।
  • अब आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन फार्म में पूछी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगेगा दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसी आप क्लिक करेंगे आपको आवेदन की रसीद प्राप्त होगी जिससे आपको प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

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