हरियाणा महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति की महिला को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली है। इस योजना से महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा ₹60,000 का लोन प्रदान किया जा रहा है। इस लोन में महिलाओं को बहुत कम दर ब्याज पर लोन रिटर्न करना होगा। Haryana Mahila Samridhi Yojana 2024
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के जरिए महिलाओं अपने खुशियां और सपनों को पूरा साकार कर सकती है। राज्य की जो ऐसी वर्ग की इच्छुक महिलाएं हैं। वह हरियाणा महिला समृद्धि योजना में आवेदन कर सकते हैं। खुद का अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। इसलिए सरकार द्वारा 5% वार्षिक दर से हिसाब से ₹60,000 तक का लोन प्रदान कर रही है। हरियाणा अनुसूचित जाति वृद्धि और विकास निगम (एचएसएफडीसी) विभाग ने महिला समृद्धि योजना के लिए योजना शुरू की गई है।
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हरियाणा महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य Haryana Mahila Samridhi Yojana 2024
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के राज्य में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। जो अपने खुद का रोजगार शुरू करना चाहती है। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वह अपना खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाती हैं। यह समस्या को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा इस योजना को शुरुआत की गई है। हरियाणा महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसी महिलाओं को लोन प्रदान करना है जो अपने खुद का रोजगार शुरू करके अपने सपनों को पूरा करना चाहती है।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए लाभार्थी
- बुटीक
- ब्यूटी पार्लर
- चूड़ी की दुकान
- सिलाई की दुकान
- कपड़े की दुकान
- चाय की दुकान
- कॉस्मेटिक की दुकान
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए लाभ
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति की महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एसी की महिला ही ले सकती है।
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना मे महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए ₹60000 का लोन 5% वार्षिक दर पर प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना में आवेदन करने वाली महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना में आवेदन करने वाली महिला अनुसूचित जाति कैटेगरी में आती हो।
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना में आवेदन करने वाली महिला की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है।
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना में आवेदन करने वाली महिला के परिवार में वार्षिक वेतन आय 3 लाख से कम होनी चाहिए।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- ईमेल आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट पासबुक
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाना होगा।
- अब आपको हरियाणा महिला समृद्धि योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने इस योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- बाद आपको आवेदन पत्र में मांगी जाने वाले समस्त जानकारी दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको क्रिएट यूजर के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर से इस पोर्टल पर लॉगिन करना है।
- जैसे ही आप इसके पोर्टल पर लॉगिन करेंगे आपके सामने इस योजना का उद्देश्य फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फार्म को ध्यान पूर्वक भरना है।
- और आपके सभी दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- अंत में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट हो जाएगा।