राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्या अंत्योदय परिवार की कन्या स्थान कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है।
एक विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए। सहायता राशि प्रदान की जाएगी या आर्थिक सहायता 31000 रुपए से लेकर 41000 रुपए तक की होगी।
प्रत्येक परिवार की केवल दो कन्या ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की बात नहीं सूचना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना की कार्य वंश की स्वच्छता जिला स्तर पर की जाएगी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
इस मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 का कार्य वंश किया जाएगा। इस सूचना कल प्राप्त करने के लिए एक निश्चित पात्रता में आवेदक पत्र जमा करना होगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के उद्देश्य | Mukhyamantri Kanyadan Yojana
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। प्रदेश के नागरिकों को एकल कंपनी कन्या के विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि राजस्थान सरकार उनका आर्थिक सहायता मौर्य करावेगी या योजना कन्या विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होगी। क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाएगा। जिनकी आयु 18 वर्ष है उससे अधिक है इसके अलावा या योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगी एवं प्रदेश में के नागरिक राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 के संचालन से सशक्ति आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विशेषताएं
- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्या अंत्योदय परिवार की कन्या आस्था कर धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे
- परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है।
- एवं विधवा महिलाओं की कन्या का विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता ₹31000 से लेकर 41000 तक की होगी।
- प्रत्येक परिवार की केवल दो कन्या ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पत्र होगी।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 24 का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- तिलक कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
- मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में इस योजना का कार्य वंश किया जाएगा।
- इस योजना कल प्राप्त करने के लिए एक निश्चित पात्रता में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- या आवेदन विवाह की तिथि एक माह पूर्व या फिर विवाह की तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता | Mukhyamantri Kanyadan Yojana
- कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।
- एक परिवार की केवल दो कन्या ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।
- इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा
- सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- आस्था कार्ड धारी परिवार को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है उन्होंने पुनर विवाह नहीं किया है ऐसी महिला को इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।
यदि विधवा महिला की मासिक आय₹50000 या फिर इससे काम है तो उसकी पुत्री के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा वह उसके लिए पत्र होगी।
यदि परिवार में 25 वर्ष - इस इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है। तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ऐसी विवाह योजना कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा इसके माता-पिता का देहांत हो चुका है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारा विधवा है।
- उसे विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इसके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आयु 50000 से अधिक नहीं है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आस्था कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- अंत्योदय कार्ड
- आवेदन पत्र
- निवास पत्र
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विधवा पेंशन की पीपीओ
- मोबाइल नंबर
- पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रक्रिया | Mukhyamantri Kanyadan Yojana Online Apply
- सर्वप्रथम आपको नजदीकी ई-मित्र जाना होगा।
- अब आपको ईमित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको पूछी गई सभी जानकारी ई मित्र संचालक को प्रदान करनी होगी।
- जिससे कि वह आवेदन पत्र के उनको अटैच कर सकें।
- आवेदन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात आपको अपना रिफ्रेश नंबर लेना होगा।
- रिफ्रेश नंबर लेने के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है।
- इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते।