केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करने और राज्य के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है। जैसे कि आप सभी जानते है, कि आज के समय में हमारे देश में विभिन्न हिस्सों में जातिवाद की समस्या बनी हुई है।
लोग दूसरों जाति को अपने जाति से कम समझते है। और दूसरी जाति में विवाह करना भी पसंद नहीं करते है। लोगों की इसी सोच को बदलने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार अंतरजातियां बिहार प्रोत्साहन योजना का संचालन किया गया है।
अंतरजातीय विवाह करने वाली वाहित जोड़ों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित राशि दी जाएगी इसका लाभ प्राप्त करने के लिए ना विवाहित जोड़ों को एक वर्ष के अंदर बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 में आवेदन करना होगा।
बिहार अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजाती विवाह को प्रोत्साहन देना है। जिससे कि पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो सके इस योजना का लाभ उन्हें विवाहित जोड़ों को मिलेगा जिससे इसमें पति और पत्नी या दोनों में से एक पिछड़ी जाति का होगा।
यह सरकार द्वारा अंतरजातियां विवाह करने वाले जोड़े को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार अंतर जाती है।वह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया इस योजना को डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कस्टम मैरिज भी कहते है।
राज्य के ऐसे नव विवाहित जोड़े को अंतर जाती से विवाह करते हैं। उन्हें इस योजना के माध्यम से 2.5 लख रुपए की आर्थिक राशि प्रदान की जाती है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत राज्य के वे सभी विवाहित जोड़ों को अंतरजातीय विवाह कहते है।उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत जातियां विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाने वाले प्रोत्साहन राशि 2.5 लख रुपए की होती है।
यदि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी कोई गलत जानकारी प्रदान करता है।तो उसे राशि वापस देनी होगी।
इस राशि को आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा खाते में भेजा जाता है।
विवाहित जोड़े द्वारा प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करने के बाद उसके बैंक अकाउंट में 1.5 लख रुपए की राशि भेजी जाती है।
और शेष ₹100000 की राशि उसे 3 साल बाद ब्याज के साथ प्रदान की जाती है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी पत्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- नए जोड़े का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
- यदि विवाहित जोड़ा किसी अन्य उक्त के तहत पंजीकृत है।
- तो उसे अलग से सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जुड़ा को विवाहित के 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (दोनों विवाह जोड़े की)
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी का कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी की फोटो दोनों के साथ में
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो दोनों की
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 की आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवेदक को इसकी ऑफिशल वेबसाइट http://ambedkarfoundation.nic.in/जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
- उसके बाद आपको उसे फॉर्म में मांगी गई समस्या जानकारी भरनी है।
- फिर आपको उसमें अपने और अपनी पत्नी के आवश्यक दस्तावेज को फॉर्म में भरना है।
- इसके बाद आपको उसे फॉर्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा करवा देना है।
- इस प्रकार इस प्रकार आपका फॉर्म सम्मिलित हो जाएगा।